पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार विरुद्ध चल रही मुहिम दौरान पिछले दो महीनों में 30 छापों के दौरान कुल 38 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों काबू किया गया जिन में राजस्व विभाग के 11 कर्मचारी, पुलिस विभाग के 5, बिजली विभाग के 6 और दूसरे अलग-अलग विभागों के 16 कर्मचारी शामिल हैं।विजीलैंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्त ने बताया कि मई महीने दौरान ब्यूरो ने 20 ट्रैप मामलों में 25 सरकारी कर्मचारियों को पकड़ा जबकि पिछले महीने 10 छापों दौरान 13 कर्मचारी काबू किये। ब्यूरो द्वारा बीते दो महीनों दौरान अलग-अलग विशेष अदालतों में 20 चालान पेश किये गए और रिश्वतखोरों विरूद्ध 8 फ़ौजदारी मुकदमे भी दजऱ् किये गए। इसके इलावा 17 अलग-अलग मामलों में विजीलैंस पड़ताल शुरू की गई है ताकि लगाये गये दोषों की गहराई के साथ जांच की जा सके।इसी दौरान ब्यूरो द्वारा दर्ज और पैरवी किये रिश्वतख़ोरी के आठ मुकदमों में अलग-अलग विशेष अदालतों ने फ़ैसले सुनाते हुये 9 कर्मचारियोंको अलग-अलग सज़ायें सुनाई और भारी जुर्माने भी किये। इस तरह मई महीनें में 5 और जून महीने 2 मुकदमों का निपटारा हुआ । इस संबंधी प्रवक्ता ने और जानकारी देते हुये बताया कि मई महीने दौरान भ्रष्टाचार के मामलों में अलग-अलग अदालतों द्वारा पाँच मुकदमों में दोषियों को सज़ाएं और जुर्माने सुनाये गए जिन में हंस राज पटवारी राजस्व क्षेत्र भीखी, जि़ला बठिंडा को सैशन जज बठिंडा की अदालत की तरफ से 4 साल की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माने की सज़ा, सुखदीप सिंह जनरल मैनेजर, पंजाब रोडवेज़ डीपू, मोगा को विशेष जज मोगा की अदालत की तरफ से 4 साल की कैद समेत 8,000 रुपए का जुर्माना, राजीव वर्मा आर.टी.एम, पी.एस.पी.सी.एल टौहड़ा जि़ला पटियाला को अधिक सैशनज़ जज पटियाला की अदालत द्वारा 4 साल की कैद समेत 8,000 रुपए जुर्माना, बलविन्दर सिंह ए.एस.आई थाना शहरी, राजपुरा, जि़ला पटियाला को अतिरिक्त सैशन जज पटियाला की अदालत द्वारा 5 साल की कैद समेत 40,000 रुपए की सज़ा और अमित आनंद क्लर्क एस.डी.एम कार्यालय, जालंधर को अतिरिक्त सैशन जज जालंधर की अदालत की तरफ से 4 साल की कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई।इसी तरह पिछले महीने भ्रष्टाचार के तीन मुकदमों के फ़ैसले में अलग-अलग अदालतों की तरफ से सज़ाएं सुनाई गई जिनमें रणजोध सिंह फंकशनल मैनजर, जि़ला उद्योग केंद्र मोगा को सैशनज़ जज मोगा की अदालत की तरफ से 4 साल की कैद समेत 20,000 रुपए जुर्माना, राकेश कुमार मोटर वहीकल इंस्पेक्टर (एम.वी.आई.) लुधियाना को अतिरिक्त सैशनज़ जज लुधियाना की अदालत द्वारा 4 साल की कैद समेत 50,000 रुपए जुर्माना और इस केस में एम.वी.आई. के एजेंट राम चंद्र को 2 साल की कैद समेत 20,000 रुपए जुर्माना और तरलोचन सिंह जे.ई, पी.ऐस.पी.सी.ऐल डिवीजऩ राजपुरा, जि़ला पटियाला को अधिक सैशनज़ जज पटियाला की अदालत की तरफ से 3 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई।