Friday, 10 May 2024

 

 

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सर्वोच्च न्यायालय ने आईआईटी-जेईई (एडवांस) काउंसलिंग व दाखिले से रोक हटाई

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5 Dariya News

नई दिल्ली , 10 Jul 2017

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को आईआईटी व जेईई (एडवांस) प्रवेश परीक्षा से जुड़े दूसरे संस्थानों की काउंसलिंग व दाखिले से अपनी रोक हटा ली। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने रोक को हटाते हुए कहा कि कोई भी उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा।अदालत ने अपने आदेश में कहा, "हम 7 जुलाई को पारित किए गए अपने आदेश को हटाने के इच्छुक हैं और यह भी बताते हैं कि हम काउंसलिंग व दाखिला प्रक्रिया में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। उच्च न्यायालयों को इसी के अनुसार काम करना चाहिए और दाखिला प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि प्रश्नों को तैयार करने व प्रश्न पत्रों की छपाई में गलतियां नहीं होनी चाहिए।सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जून को आईआईटी-संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईआईटी-जेईई) एडवांस में सात अतिरिक्त अंक दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था।अतिरिक्त अंक हिंदी भाषा के पेपर में प्रिंटिंग की गलतियों के मद्देनजर दिए गए थे।

 

Tags: Supreme Court

 

 

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