वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत प्रोविजनल (अनंतिम) पंजीकरण करानेवाले व्यापारियों को संबंधित दस्तावेज जमा कराने के लिए 22 सितंबर तक का वक्त दिया गया है ताकि वे पंजीकरण हासिल कर सकें। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा यहां जारी बयान में कहा गया, "जिन लोगों के पास पीआईडी है वे पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जीएसटीएन पर आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन महीनों का वक्त दिया गया है, जो आवश्यक रूप से 22 सितंबर या उससे पहले पूरा हो जाना चाहिए।"इसमें कहा कि अनंतिम तौर पर वे उनको मिले पीआईडी के आधार पर कर चालान (टैक्स इनवायस) जारी कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों के पास पीआईडी है और जिन्होंने कंपोजिसन स्कीम चुना है, उन्हें इस संदर्भ में जीएसटीएन के निर्धारित फार्म में यह विकल्प चुनकर 21 जुलाई तक या इससे पहले जमा करना होगा। जो व्यक्यि नया पंजीकरण करना चाहते हैं वे जिन दिन पंजीकरण के उत्तरदायी होते हैं उससे 30 दिन के अंदर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए आवेदक देयता की तारीख और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के बीच प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए बिल जारी कर सकता है।