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जम्मू कश्मीर सिविक कानून संशोधन विधेयक पारित किया

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Rouf Pampori

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5 Dariya News

श्रीनगगर , 07 Jul 2017

जम्मू व कश्मीर सिविक कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2014, आज ध्वनि मत के साथ विधायिका के दोनों सदनों में पारित किया गया।विधानसभा में विधेयक को उपमुख्यमंत्री डॉ निर्मल सिंह ने पेश किया था, जबकि विधान परिषद में आवास राज्य मंत्री असिया नाकाश ने यह विधेयक पेश किया था।2017 का एलएए बिल नंबर 5, जम्मू, श्रीनगर और कटरा कस्बों के स्थानीय इलाकों में अनधिकृत निर्माणों से निपटने या उनका विनियमन करने के लिए एक नीति तैयार करने के संबंध में जम्मू और कश्मीर सिविक कानूनों के संशोधन से संबंधित है। नीति को मास्टर प्लान के अनुरूप होना चाहिए क्योंकि आवास एवं शहरी विकास अधिनियम, 1970 के तहत समीक्षा की जा सकती है। जम्मू व कश्मीर विकास अधिनियम, 1970 के तहत जम्मू, श्रीनगर और कटरा के मास्टर प्लानों का मध्यकालीन संशोधन विभाग द्वारा किया गया है, लेकिन कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मास्टर प्लान के पूरा होने के लिए अनुमानित समय सीमा में पूरा  नहीं किया जा सका था, जिससे संशोधित मास्टर प्लान के आबंटित/ ढांचे के भीतर संभवतः अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए अधिनियम के तहत आवश्यक प्रस्तावित नीति को अंतिम रूप देने में देरी हो रही है। इस नीति को तैयार किया गया है और राज्य कैबिनेट द्वारा भी अनुमोदित किया गया है।जम्मू-कश्मीर सिविक कानून (विशेष प्रावधान) संशोधन अधिनियम, 2014 की अवधि 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो गई, और उपरोक्त स्थानीय क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण को विनियमित करने के लिए नीति को लागू करने के लिए परिणामस्वरूप अधिनियम के 30 सितंबर, 2017 तक विस्तार की आवश्यकता है।

 

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