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नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से म्युनिसिपल प्रापर्टी का दुरुपयोग करन वाले केबल आपरेटरें खि़लाफ़ कार्यवाही के आदेश

स्थानीय सरकारें इकाईयों को पत्र लिखकर चार दिनों अंदर कार्यवाही की रिपोर्ट मंगी

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5 Dariya News

चंडीगड , 24 Jun 2017

स्थानीय निकाय संबंधी मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा केबल आपरेटरें की तरफ से बीते समय में राज्य की सरकारी स्थानों की नाजायज प्रयोग और टैकस चोरी सम्बन्धित बीते दिनों पंजाब विधान सभा में जवाब देने के बाद आज इनके खि़लाफ़ कार्यवाही करने बारे अपने विभाग को निर्देश जारी किये हैं।स. सिद्धू की तरफ से दीं हिदायतों के उपरांत स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से समूह नगर निगमों के कमीशनरों, नगर कौंसिलों और पंचायतों के कार्य साधक आधिकारियों और विभाग के क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टरों को लिखित पत्र जारी कर कर निर्देश जारी करके यह यकीनी बनाने को कहा है कि उन•ों के अपनी -अपने म्युंसपल अधिकार क्षेत्रों में किसी भी केबल आपरेटर की तरफ से तारें डालने के लिए सरकारी प्रापर्टी का दुरुपयोग न किया जाये और यह भी हिदायत की है कि यदि कहीं यह दुरूप्रयोग किया है तो उस विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करके इसको रोका जाये। इस के साथ ही यह भी आदेश जारी किये हैं कि सरकारी प्रापरटी का प्रयोग करन के लिए केबल आपरेटरें की तरफ से अगर कोई स्वीकृति ली है तो इस स्वीकृति के पत्रों संबंधी 4 दिनों अंदर (27 जून तक) विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाये। इस के इलावा यदि कोई स्वीकृति के बिना सरकारी प्रापर्टी पर तारें डालीं हैं तो इनें विरुद्ध कार्यवाही करके इस बारे भी 27 जून तक विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाये।

आज यहाँ जारी प्रैस बयान में स. सिद्धू ने कहा कि उन•ें की तरफ से पंजाब विधान सभा में बीते दिन दिए बयान दे संदर्भ में सभी स्थानीय निकाय इकाईयाँ को निर्देश दिए गए हैं कि यह यकीनी बनाया जाये कि म्युंसपल प्रापर्टी का प्रयोग के लिए किसी भी केबल आपरेटर की तरफ से कानून का उल्लंघन न की जाये। उनहोंने आगे और जानकारी देते बताया कि पंजाब अंदर पिछले समय में केबल आपेरटरें की तरफ से जहाँ टैक्सों की चोरी की गई है वहां तारें डालने के समय पर स्थानीय निकाय के बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, वाटर स्पलाई और सीवरेज नैटवर्क को खोद कर अंडरग्राउंड तारों डालीं गई हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी केबल आपरेटर की तरफ से तारें डालते समय  सम्बन्धित स्थानीय निकाय इकाई (नगर निगम /कौंसिल और नगर पंचायत) से आगामी स्वीकृति लेनी ज़रूरी है और इस स्वीकृति को देने के समय सम्बन्धित स्थानीय निकाय इकाई की तरफ से इस बदले बनती फीस ली जाती है।स. सिद्धू ने कहा कि सभी स्थानीय निकाय इकाईयाँ को निर्देश दिए हैं कि वह अपनी -अपने अधिकार क्षेत्र में इस बात को यकीनी बनाने की किसी भी तार को डालते समय इस की आगामी स्वीकृति ली जाये और इस बदले बनती फीस भी जमां की जायें। इस सम्बन्धी पूरी रिपोर्ट 27 जून तक विभाग को सौंपी जाये और यदि किसी की तरफ से यह स्वीकृति नहीं ली  गई तो सम्बन्धित केबल आपरेटर खि़लाफ़ म्युंसपल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की रिपोर्ट भी 27 जून तक भेजी जाये। उनहोंने कहा कि सम्बन्धित स्थानीय निकाय इकाई की यह जवाबदेही और जि़म्मेदारी बनती है कि किसी भी केबल आपेरटर की तरफ से म्युंसपल प्रापर्टी का दुरुपयोग न किया जाये।स. सिद्धू ने आगे बताया कि बीते दिन विधान सभा में दिए उतर का हवाला दे कर उनके  की तरफ से विधान सभा में दिए उतर की कापी सिंचाई, ऊर्जा, कर और आबकारी और सूचना और लोक संपर्क विभाग को पत्र लिख कर कहा गया है कि वह भी अपनी -अपने अधिकार क्षेत्र में केबल आपरेटरें खि़लाफ़ कार्यवाही करें।

 

Tags: Navjot Singh Sidhu

 

 

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