पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार को अपील की है कि अनुसूचित जाति से संबधित उन व्यक्तियों द्वारा पंजाब राज्य अनुसूचित जाति ,भूमि विकास और वित्त निगम से लिये ऋण माफ किये जाए जिनका निधन हो चुका है।इस बात की जानकारी देते हुये आज यहां पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन श्री राजेश बाघा ने बताया कि इस संबध में कमीशन की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 31-05-2017 तक जिन कर्जदारों की मौत हो चुकी है, उनके परिवारों से कर्जे की राशि ना की जाए।उन्होने बताया कि 31 मई 2017 तक कुल 491 कर्जदार है और वसूलने योग्य राशि 3,92,02,688 रूपये बनती है। उनके परिवारों के पास आय का कोई साधन ना होने के कारण कर्जा वापिस करने से असमर्थ है।आयोग ने सरकार को अपील की है कि ऐसे मामलों में कर्जा माफ करने के लिए एक पूर्ण नीति बनाई जाए ताकि भविष्य में यदि किसी कर्जदार की मोैत होजाती है तो उसका कर्जा माफ हो सके। बैठक में कमीशन के सीनियर वाईस चेयरमैन श्री राज सिंह के अतिरिक्त श्रीमती भारती कैनेडी, ज्ञानचंद , श्री प्रभदयाल, श्री राज कुमार हंस, श्री तरसेम सिंह और श्री दर्शन सिंह(सभी गैर सरकारी सदस्य) शामिल थे।