पंजाब सरकार द्वारा राज्य में तेजाब पीडि़त महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए योजना बनाई गई है और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं से संबधित विभिंन योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक यकीनी तौर पर पहुंचाया जाएगा जिससे महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक जीवन को सुरक्षित किया जा सके।इस संबंधी अन्य जानकारी देते हुये पंजाब के सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रजिया सुल्ताना ने बताया कि पंजाब में पिछले समय दौरान विशेष तौर से विवाह योग्य आयु की महिलाओं पर शरारती तत्वों द्वारा तेजाब हमले की घिनौनी घटनाएं सामने आई है जो हमारे सभ्य समाज के लिए एक चिंता का विषय है ।सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने कहा कि तेजाब पीडि़त संबधी मामला माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सिविल रिट पटीशन द्वारा उठाया गया था। माननीय अदालत द्वारा मामले की सुनवाई करते हुये आदेश दिया गया कि तेजाब पीडि़त महिलाओं को राहत देने और उनके पुर्नावास को यकीनी बनाने और मासिक वित्तीय सहायता देने के लिए उचित योजना बनाई जाए।मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार के गृह विभाग द्वारा विभिंन अधिसूचनाओ द्वारा विशेष रूप से तेजाब पीडि़त महिला का चेहरा खराब होने की सुरत में तीन लाख रूपये की सहायता व अन्य प्रकार के जख्मों के लिए पचास हजार रूपये यकमुश्त राशि देने की व्यवस्था की गई है। किसी भी घटना के बाद फौरी राहत के रूप में 25 हजार रूपये देते हुये शीघ्र एडहाक रलीफ, तेजाब पीडि़त की मौत होने की सुरत में उसके आश्रितों को पांच लाख रूपये की वित्तीय सहायता की जाएगी। उन्होने बताया कि तेजाब पीडि़त के ईलाज के लिए 100 प्रतिशत रिइंमबरसमैंट का उपबंध भी किया गया है।
श्रीमती सुल्ताना ने बताया कि तेजाब हमले से पीडि़त महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए उनको नियमित रूप से मासिक वित्तीय सहायता देने संबंधी स्कीम अभी नोटीफाई नही हुई है पंरतु सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा पंजाब राज्य में तेजाब पीडि़त महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उदेश्य से एक नई योजना दा पंजाब फाईनैशियल असिटैंस टू एसिड विकटमज स्कीम 2017 को शुरू करने संबंधी मामला मंत्रीपरिषद की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इस स्कीम अधीन ऐसी महिला जो तेजाब पीडि़त है और तेजाब फैकें जाने के रूप में 40 प्रतिशत या उससे अधिक अपाहिज हुई है उनको सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 8000 रूपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी।सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने बताया कि यह वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संबधित पीडि़त या उसके किसी पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार द्वारा जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अवगत करवाना पड़ेगा और मामले की स्वीकृति के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी, जिसके चेयरमैन डिप्टी कमीशनर होगें द्वारा दी जाएगी। इस योजना अधीन वित्तीय सहायता की अदायगी तेजाब पीडि़त महिला के खाते में प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी।