पंजाब मंत्रीमंडल ने आज वर्ष 2017-18 के लिये ऐतिहासिक आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके अधीन शराब के ठेकों की संख्या 6384 से घटाकर 5900 हो जायेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय मार्गो एवं राजमार्गो के 500 मीटर घेरे में कोई भी ठेका खोलने पर पाबंदी लगाई गई है।यह फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा चुनावों से पूर्व किये गये वायदे अनुसार आज पंजाब भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की पहली बैठक के दौरान लिया गया।यह प्रगटह्वावा करते हुये मुख्य मंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये निर्देशों अनुसार रह्वाष्ट्रीय मार्गो एवं रह्वाजमार्गो के 500 मीटर के घेरे में कोई भी ठेका खोलने पर लगाई गई पाबंदी के संदर्भ में लिया गया है। इसलिये अब राष्ट्रीय मार्गो एवं राजमार्गो से 500 मीटर के भीतर कोई भी ठेका खोलने की आज्ञा नही दी जायेगी।नई आबकारी नीति में होल सेल लाइसैंस एल 1-ए को समाप्त कर दिया गया है। अब एल 1 लाइसैंसी अपना कोटा सीधा डिस्टलरियों/बोटलिंग प्लांट/मैन्यूफैक्चिरिंग कंपनियों से उठा सकेंगे। पहली प्रथा से हटकर एल-1 लाईसैंस रिटेल लाइसैंसी (एल-2 लाइसैंसी) को जारी किया जायेगा जिसका उस जिले में कम से कम एक ग्रुप/जोन होगा।इस बार देसी शराब का कोटा 10.10 करोड़ प्रूफ लीटर से घटकर 8.70 करोड़ प्रूफ लीटर कर दिया गया है जोकि 14 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार ही भारत की बनी विदेशी शराब (आई एम एफ एल) का कोटा 4.73 करोड़ प्रूफ लीटर से घटाकर 3.80 करोड़ प्रूफ लीटर कर दिया गया है जोकि 20 प्रतिशत कम बनता है।