सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को रियल एस्टेट कंपनी यूनीटेक को निर्देश दिया कि वह गुड़गांव परियोजना में अपार्टमेंट बुक कराने वाले उन 39 खरीदारों की मूल राशि लौटाए जिन्हें आज सात बाद भी उनका घर नहीं मिल सका है। यूनीटेक को मूल राशि लौटाने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की खंडपीठ ने कहा कि ब्याज के सवाल और फ्लैट का कब्जा देने की विफलता के लिए मुआवजे पर विचार अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई में किया जाएगा।आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था और किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव 'विश्वास' है जो एक खरीदार और विक्रेता के बीच होता है।अदालत ने अपने आदेश में खरीदारों के दुख का उल्लेख किया। खंडपीठ ने कहा कि खरीदारों ने बताया कि पूरी राशि के भुगतान के बाद भी उनके सिर पर एक छत नहीं है और वे किराए के मकानों में रह रहे हैं।