पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने फाजि़ल्का जिले के गांव सुखेरा बोदला के निवासी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित महिलाओं व व्यक्तियों की मारपीट की खबरों का सू-मोटो नोटिस लेते हुए ए डी जी पी क्राईम को 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। पंजाब एस सी कमिशन के चेयरमैन श्री राजेश बाघा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कमिशन को फाजिल्का जिले के जलालाबाद क्षेत्र के गांव सुखेरा बोदला के अनुसूचित जाति के लोगों से मारपीट की जानकारी विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों द्वारा मिली है। उन्होंने बताया कि कमिशन ने इस घटना का सु-मोटो नोटिस लेते हुए ए डी जी पी क्राईम, पंजाब चंडीगढ़ को मामले के संबंध में रिपोर्ट 15 दिनों में पेश करने के लिए कहा है ताकि मामले की सच्चाई निर्धारित समय में सामने लाकर बनती कार्रवाई अमल में लाई जा सके। श्री बाघा ने आगे कहा कि आयोग अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याएं कानून अनुसार हल करने के लिए वचनबद्ध है और इस मामले की जांच रिपोर्ट प्राप्त करके आरोपियों विरूद्ध सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।