पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने नगर कौसिंल करतारपुर जिला जांलधर अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के क्षेत्रों/मोहल्लों में विकास कार्य ना करवाने के मामले को गंभीरता से लेते हुये डायरैक्टर स्थानीय सरकार विभाग, पंजाब को 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये है। कमीशन के चेयरमैन श्री राजेश बाघा ने बताया कि कमीशन ने नगर कौसिंल करतारपुर अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के क्षेत्रों /मोहल्लों में विकास कार्य ना करवाने की घटना संबंधी समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सु-मोटो नोटिस लेते हुये डायरैक्टर स्थानीय सरकार विभाग को 15 दिनों में पेश करने के आदेश दिये है। राजेश बाघा ने कहा कि कमीशन अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है और उनके अधिकारों की कानून अनुसार रक्षा यकीनी बनाई जाएगी।