बम्बई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पुणे के जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में हिमायत बेग की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दी है। वर्ष 2010 में 13 फरवरी को हुए इस विस्फोट में विदेशियों सहित 17 लोगों की मौत हो गई थी। पुणे की सत्र अदालत ने वर्ष 2013 में 18 अप्रैल को इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी बेग को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ बेग ने बम्बई उच्च न्यायालय में अपील की थी।